राजसमन्द 20 जुलाई। राज्य सरकार के गृह विभाग जयपुर द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ होने की संभावनाओं के कारण कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी त्रि-स्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 5.0 के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर जिले में कावड़ यात्राओं, धार्मिक यात्राओं, जुलूस की अनुमति नहीं होगी तथा आगामी 21 जुलाई, बुधवार को ईद-उल-जुहा के त्यौहार पर एक जगह एकत्रित होकर इब़ादत करने की अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेशानुसार जैन धर्म व अन्य कई धर्मावलंबियों द्वारा चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भीड़ करने की अनुमति नहीं होगी तथा अन्य सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबन्ध होगा।