राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दो लाख तक के बैंक, प्राइवेट फायनेंस कम्पनी, सिविल, अन्य प्राइवेट बैंकों के बीच के विवादों को राजीनामा के माध्यम से निपटाने के लिये चार दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत अनंत भंडारी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में प्रिकाउसंलिंग हेतु सिद्वार्थ द्वीप अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं श्रीमती ऋचा चायल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सदस्यता वाली कमेटी का गठन किया गया।
10 मई, 2022 को आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, के सबंधित 19 प्रकरणों में, दिनांक 11 मई, 2022 को भारतीय स्टैट बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, कोटक महिन्द्रा, एयु बैंक इत्यादि बैंकों के 12 प्रकरण एवं दिनांक 12 मई, 2022 को कैनरा बैंक, सेंट्ल बैंक, युनियन बैंक, इण्डियन बैंक इत्यादि के 10 प्रकरणों में प्रीकाउसंलिंग हेतु रखे गये। इन प्रकरणों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा काउंसलिंग करवाई गई और काउंसलिंग में आईसीआईसीआई बैंक के एक प्रकरण का निस्तारण किया गया।
इसी प्रकार 13 मई,2022 को आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, पंजाब एवं सिन्ध बैंक एवं ईण्डसईण्ड बैंक के कुल 100 प्रकरणों में प्रीकाउसंलिंग करवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उक्त काउंसलिंग में वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र में जिला स्तरीय बैंक के प्रतिनिधियों के साथ विडियों कॉनफ्रसिंग के माध्यम से सबंधित बैंकों के राज्य स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलत रहते है, जिससे प्रकरणो में पक्षकारों को वन टाइम अमाउण्ट सेंटलमेंट करने पर आवश्यक छूट प्रदान की जाती है।