कोर्ट ने कहा- सबूतों से ना हो छेड़छाड़
राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। यूपी के वाराणसी जिले के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के तीसरे दिन अंदर शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष ने किया है। जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने की जगह को सील करने का आदेश दिया।
कोर्ट के मुताबिक, हिन्दू पक्ष ने दावा किया है कि 16 मई को मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाया गया है। हिन्दू पक्ष ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमाण्डेंट को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए।
तत्काल प्रवेश वर्जित करें डीएम: कोर्ट
हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट से अपील की थी कि वाराणसी के जिलाधिकारी को आदेशित किया जाए कि शिवलिंग मिलने की जगह पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। हिन्दू पक्ष के निवेदन पर कोर्ट ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया कि जिस जगह पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को वाराणसी के डीएम तुरंत प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दें।
हिन्दू पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि परिसर में जहां शिवलिंग मिला है उसे संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है। हिन्दू पक्ष के निवेदन पर कोर्ट ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया कि जिस जगह पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को वाराणसी के डीएम तुरंत प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दें।
हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि सर्वे के दौरान कुंए के अंदर शिवलिंग मिला है। जिसके बाद अब वह शिवलिंग की प्रोटेक्शन लेने सिविल कोर्ट जा रहे हैं। जिसके बाद सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी। इसमें कोर्ट को बताया गया कि वहां पर शिवलिंग मिला है। साथ ही सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने का आदेश देने की मांग की गई। जिसके बाद सीनियर डिविजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमाण्डेंट को व्यक्तिगत रुप से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए।