राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मलिक ने टेरर फंडिंग केस के एक मामले में सभी आरोप स्वीकार कर लिए है, जिनमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत आरोप भी शामिल हैं।
यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में पटियाला हाउस कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कुछ देर पहले ही यासीन मलिक को हवालात से कोर्टरूम लाया गया था। जज को पहुंचने में देर होने पर उसे बैठने के लिए कुर्सी दी गई। कुछ देर बात जज आ गए और फैसला सुना दिया। बता दें कि यासीन मलिक को आज कुल 9 धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।