राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र की नाबालिग बालिका के 5 माह का गर्भ होने की जानकारी पर भारतीय दण्ड संहिता व पॉस्को अधिनियम के तहत सोतेले पिता पर दर्ज प्रकरण में दुष्कर्म पीड़ित 12 वर्षीय नाबालिग बालिका से जिला चिकित्सालय में उपचारत रहने के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष वैष्णव तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कोमल पालीवाल व सदस्य बहादुरसिंह चारण, हजेन्द्र सिंह चौधरी स्वास्थ जानकारी ली गई तथा आवश्यक निर्देश दिये गये।
बाल कल्याण समिति के द्वारा बालिका के स्वास्थ्य लाभ के बाद आश्रय प्रदान करने का आदेश दिया गया। तथा बालिका को प्रतिकर दिलाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के लिए अपर जिला न्यायाधीश मनीष वैष्णव ने निर्देश दिये तथा प्राधिकरण सचिव के द्वारा बैठक कर जानकारी ली गई।
इस दौरान चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. कैलाश भारद्वाज, डॉ. बाबुलाल जाट, डॉ. प्रतिभा शाह, डॉ. प्राची शर्मा, नर्सिंग इंचार्ज निर्मल गहलोत प्रकरण के अनुसंधान कर्ता जिला पुलीस उप अधिक्षक छगन राजपुरोहित, हेड कॉन्टेबल ओम सिंह चुण्डावत उपस्थित रहें।