रांची।। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू यादव जमानत पर रिहा हुए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वह जेल से बाहर निकले हैं। वह झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। हाईकोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉड नहीं भरा जा सका था। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट ने सही पाकर बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को भेज दिया।
साथ ही लालू प्रसाद को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया।बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर ने कहा कि कोर्ट के रिहाई वाले आदेश को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को भेज दिया गया है।
एम्स में लालू यादव का इलाज चल रहा है। आधिकारिक रूप से लालू रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे थे। एम्स के सूत्रों का कहना है कि कोर्ट के रिहाई के आदे श को स्वीकार कर लिया गया है। दुमका कोषागार घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव गत जनवरी में तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स लाया गया।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने गत 17 अप्रैल को कुछ शर्तों के साथ लालू यादव की जेल की सजा निलंबित कर दी। दरअसल, कोरोना के खतरे की वजह से लालू के वकील उनकी रिहाई का आदेश पाने के लिए निचली अदालत नहीं जा सके। झारखंड स्टेट बार काउंसिल (जेएसबीसी) ने 18 अप्रैल को गाइडलाइन जारी कर कहा कि सभी वकील एवं सपोर्ट स्टॉफ आन लॉइन एवं ऑफ लाइन कार्यों से दूर रहेंगे। जेएसबीसी ने अपना यह निर्देश आगे 26 अप्रैल तक बढ़ा दी।