जन – जागरूकता कार्यक्रमो का संचालन गांव स्तर तक किया जायेगा

राजसमंद (दिव्यशंखनाद) 30 मई। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पखवाड़ा दिनांक 31 मई से आगामी 14 जून तक आयोजित किया जायेगा। जिसके तहत कोटपा अधिनियम 2003, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत कार्यवाही के साथ ही जन – जागरूकता कार्यक्रमो का संचालन गांव स्तर तक किया जायेगा। यह जानकारी सीएमएचओ डॉ हेमन्त कुमार बिन्दल ने दी।
उन्होंने बताया कि पखवाड़े के तहत तम्बाकू मुक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये आंगनबाड़ी केन्द्रो पर तम्बाकू निषेध के साईनेज प्रदर्शन, आंगनबाड़ी केन्द्रो के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बिक्री निषेध के नियमो की पालना, आंगनबाड़ी केन्द्रो पर लाभार्थिंयो का सेन्सेटाइजेशन किया जायेगा।
पखवाडे़ में कोटपा की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत प्रतिदिन चालान की कार्यवाही की जायेगी। धारा 5 एवं 7 अन्तर्गत सीजर की कार्यवाही एवं तम्बाकू बिक्री केन्द्रो पर तम्बाकू उत्पादो के प्रदर्शन निषेध की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जायेगी। वहीं जिले में बिना सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शन वाले तम्बाकू उत्पादो पर सीजर की कार्यवाही की जायेगी। ईलेक्ट्रोनिक सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के अन्तर्गत कार्यवाही, हुक्का बार प्रतिबंध के उल्लंघनो पर कार्यवाही।
ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों एवं महिला आरोग्य समितियों के माध्यम से बैठको का आयोजन कर तम्बाकू निषेध नियमो तथा तम्बाकू उत्पादो के दुष्प्रभावो के सम्बन्ध में चर्चा एवं जन – जागरूकता कार्यक्रम जैसे नारा लेखन, रैली का आयोजन किया जायेगा।