राजसमंद 8 जून। परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों के लिये लाई गई ऎमनेस्टी स्कीम में 31 जनवरी 2021 तक के बकाया कर वाले वाहनों पर ब्याज व शास्ति पर 100 प्रतिशत की छुट दी गई है। इसी के साथ खनिज विभाग की और से ई-रवन्ना के तहत बने वाहनों के चालानो को विभाग की ओर से ब्लैकलिस्ट किया गया था। उन पर जुर्मान पर 75 से लेकर 99 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। इसके लिये पूर्व में विभाग द्वारा विस्तृत आदेश जारी किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी अनिल पण्ड्या ने बताया कि ऎसे वाहन स्वामी जिन्होने ई-रवन्ना के तहत ब्लेकलिस्ट हुए अपने वाहनों की जुर्माना राशि अभी तक जमा नही करवाई है, वे 30 जुन 2021 तक इस योजना का लाभ लेकर जुर्माना राशि जमा करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि अब तक 641 वाहन स्वामियों द्वारा विभाग में 122.53 लाख का राजस्व जमा करवा कर अपने वाहनों को ब्लेकलिस्ट से हटवा लिया है, जबकि 1176 वाहन स्वामियों द्वारा 307.52 लाख के चालान नही भरा है, वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों के ई-रवन्ना चालानों की प्रशमन राशि 30 जून 2021 तक जमा कराकर एमनेस्टी स्कीम का लाभ लिया जा सकता है तथा वाहन स्वामियों से यह आग्रह है, कि जिनके वाहन पूर्णतया खुर्द-बुर्द होकर नष्ट हो चुके हैं व सड़क पर संचालन में नहीं है वे भी इस एमनेस्टी योजना के तहत अपने वाहन का निस्तारण करवा सकते है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जुलाई माह से विशेष अभियान चलाकर जुर्माना राशि जमा नहीं कराने वाले वाहनों को जब्त करने की कारवाई की जाएगी।