नाथद्वारा | आज जिला कारागृह, राजसमंद में प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव द्वारा निरीक्षण किया गया। जिला कारागृह में बंदी क्षमता 55 बंदियों से अधिक 123 बंदी निरूद्ध मिले। क्षमता से अधिक बन्दियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने बाबत् निर्देशित किया गया है। नवीन प्रेविशत बंदियों से वार्ता की गयी 01 बंदी ने पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त नहीं होना बताया जिस पर श्री वैष्णव ने निःशुल्क विधिक सहायता योजना के तहत सरकारी खर्चे पर पैरवी हेतु निःशुल्क विधिक सहायता आवेदन करने की कार्यवाही करवाने के निर्देश दिये।
श्री वैष्णव ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार के साथ ही कारागृह में निरूद्ध अन्य बंदियों को उन्हें प्राप्त अधिकार यथा गिरफ्तारी के सबंध मे जानकारी का अधिकार, एक ही अपराध में दोहरी सजा न होने का अधिकार इत्यादि अधिकारों के बारे मंे जानकारी दी। साथ ही कारागृह प्रभारी को निर्देशित किया कि नवीन प्रवेशित बंदियों की टीकाकरण के सबंध में जानकारी लेवे तथा बंदीयों के कोविड 19 के टीके की प्रथम डोज नहीं लगने की स्थिति में नियमित समयान्तराल में मेडिकल टीम के द्वारा टीकाकरण करवाया जाने के निर्देश दिये।
उल्लेखनीय है कि श्री मनीष कुमार वैष्णव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा पुर्व में बंदियों को टीकाकरण हेतु प्रेरित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कारागृह प्रभारी द्वारा बताया गया कि जेल में नवीन प्रवेशित बंदियों के अलावा सभी बंदियों द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु टीका लगवा लिया गया है।
बंदियों से संवाद कर भोजन व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुये बंदियों द्वारा बताया कि जेल प्रशासन द्वारा सुबह का नाश्ता, भोजन एवं रात्रि भोजन उचित समय नियमानुसार दिया जाता है। कोई भी बंदी संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं है। श्री वैष्णव ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं दिनांक 11.09.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान की।