राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा 29 अप्रैल 2022, शुक्रवार को आयोजित की विडीयों कॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देषों के अनुसार सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि मैट्रिक छात्रवृति अनु. जाति मद में छात्रवृति राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार एवं शेष 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाला हिस्सा सीधे ही एनएसपी पोर्टल के माध्यम से दिया जायेगा जो कि दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को स्वीकृत आवेदन के आधार पर तय किया जायेगा। इसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि सभी छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि आपके स्तर पर आक्षेप पूर्ति के अभाव में लम्बित समस्त आवेदन आज दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को दोपहर 02 बजे तक आक्षेप पूर्ति कर अग्रेशित किया जाना सुनिश्चित करें एवं सभी महाविद्यालय उक्त आक्षेप पूर्ति किये गये आवेदनों कि जांच कर दोपहर 03 बजे तक जिला कार्यालय सान्याअवि में अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि छात्रों को पूरी छात्रवृति राशि का भुगतान किया जा सके।
इसके बाद 60 प्रतिशत राशि का भुगतान होना सम्भव नहीं है। यदि आप द्वारा आवेदन अग्रेशित नहीं कराये जाने से कोई आवेदन भुगतान हेतु लम्बित रहता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। किसी भी तकनीकि समस्या के समाधान हेतु जिला कार्यालय सान्याअवि के दूरभाष संख्या 02952 221169 पर सम्पर्क किया जा सकता है।