राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण संरक्षण सप्ताह के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजसमंद के तत्वावधान में प्रदूषण नियंत्रण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम हेतु आर. के. मार्बल के प्रशिक्षण केन्द्र राजसमंद में सेमीनार का आयोजन किया गया।
सेमीनार का शुभारम्भ मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा थीम सोंग ‘एक मुट्ठी आसमान’ का प्रसारण कर किया गया साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रदूषण नियंत्रण वीडियो एवं पीपीटी का प्रसारण किया गया।
आर. ओ. अनुराग यादव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजसमंद ने सभी का स्वागत उद्बोधन किया साथ ही बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान के बारे में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कपड़े के कैरी बैग का उपयोग करने पर पर्यावरण को अधिक से अधिक प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने पर्यावरण संरक्षण हेतु पावर पॉईंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रदूषण के कारण, दुष्प्रभाव व रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून यथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण व उपकर अधिनियम 1999 वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों एवं उल्लंघन पर दण्ड के प्रावधानों की जानकारी प्रदान करते हुए पानी को बचाने की कविता भी सुनाई।
समाजसेवी श्याम सुंदर पालीवाल (पद्म श्री सम्मान से सम्मानित) ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने एवं वृक्षारोपण अधिक-से-अधिक करने पर प्रकाश डाला।