बिना किसी पहचान एवं पात्रता के होगा इलाज
राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का चाहे वह किसी भी राज्य का हो बिना किसी पहचान एवं पात्रता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पंजीकृत निजी एवं राजकीय अस्पतालो में दुर्घटना के 72 घंटो तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिलेगा।
सीएमएचओ डॉ. प्रकाश चन्द्र शर्मा ने बताया की सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को चाहे वह किसी भी राज्य का हो बिना किसी पहचान एवं पात्रता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पंजीकृत निजी एवं सरकारी अस्पतालो में आपातकालीन उपचार देना होगा।
जो मरीज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत पात्र नही है उन्हे दुर्घटना के प्रथम 72 घंटो के बाद गैर लाभार्थी मरीज को राजकीय अस्पताल में आगे का उपचार जारी रख सकता है। उन्होंने बताया की इस योजना का उदे्श्य दुर्घटना के प्रथम 72 घंटे जो घायल व्यक्ति की जान को बचाने के लिये गोल्डन समय है उसमें तत्काल उपचार प्रदान करना है। इसके अस्पताल सबसे पहले उपचार शुरू करेगा उसके बाद ही पुलिस को सूचना एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करेगा। घायल योजना के पात्र परिवार के मरीज का उपचार योजनान्तर्गत इन्श्योरेंस मोड पर किया जायेगा भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा। वही गैर लाभार्थी मरीज के उपचार का व्यय राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।
जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी क्षैत्र में अनन्ता हॉस्पीटल कालीवास नाथद्वारा, शर्मा हॉस्पीटल कांकरोली, मनोहर मेटरनिटी हॉस्पीटल कांकरोली, स्तुती हॉस्पीटल देवगढ़, रामचन्द्र मेमोरीयल हॉस्पीटल आमेट, भगवान महावीर हॉस्पीटल देवगढ़ पंजीकृत है।