राजसमन्द(दिव्य शंखनाद)। जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने एक आदेश जारी कर धानमंडी थाना क्षेत्र उदयपुर में घटित हत्याकांड की घटना को दृष्टिगत रखते हुए साम्प्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना को मध्यनजर रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में सम्पूर्ण राजसमन्द जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाकर निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेंगे और न ही कोई प्रदर्शन करेंगे। विवाह समारोह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल,ए बी.एल.गन, एम.एल.गन आदि व तेजधार हथियारों जैसे तलवार, भाला, बर्छी, चाकू, छूरी, गण्डासा, फर्सी एवं लाठी लेकर नहीं चलेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बलए राजस्थान सिविल पुलिस बलए होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा वृद्ध व असहाय व दिव्यांग लोगों पर लागू नहीं होगा। सिख धर्म के लोगों को धार्मिक कटार रखने की छूट होगी।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले नारे नहीं लगाएगा एवं ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह एवं संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, युट्यूब, ट्विटरए, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से कोई भी भड़काउ मैसेज नहीं डालेगा और ना ही फोरवर्ड करेगा। कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं अफवाह फैलाएगा और न ही ऐसा कृत्य करने वाले को प्रोत्साहित करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी जिलेवासियों को शांति बनाए रखने की अपील की है।