राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। राजस्थान सरकार के द्वारा देखरेख एवं संरक्षण के योग्य बालको के लिए कई योजनाओं को लागू किया है एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015) की धारा 44 (7) एवं आदर्श नियम 2016 के नियम 23 (14) के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर, सामुहिक पालन पोषण देखरेखद्ध कार्यक्रम के तहत गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर, 2021 योजना के तहत बाल कल्याण समिति के द्वारा तीन बालको को जोडा गया।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कोमल पालीवाल ने बताया कि बाल कल्याण समिति की बैठक में कोमल पालीवाल, सदस्य बहादूरसिंह चारण, हरजेन्द्र चौधरी, सीमा डागलिया, रेखा गुर्जर उपस्थित रहे। बैठक में श्री हरिचरण सेवा संस्थान उदयपुर के देखभालकर्ता परिवार को दो बालिका एवं एक बालक सामुहिक पालन पोषण देखरेख हेतु ग्रुप फोस्टर केयर में दिये गये। जिसके तहत बालको की शिक्षा, स्वास्थ्य व पालन पोषण किया जायेगा।
बाल कल्याण समिति एवं विभाग के सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, द्वारा निरीक्षण कर फोलोअप लिया जाता रहेगा। इस दौरान किशोर न्याय बोर्डए प्रिसीपल मजिस्ट्रेट ममता परमार के द्वारा भी बालको एवं परिवार से बात की व बच्चों को पढाई करने को कहां बालको को सुपूर्द करने के दौरान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य शीतल नन्दवाना एवं शैतानसिंह रोर्हिडया तथा बालिका गृह के अधीक्षक सरोज उपाध्याय व हिमांशी जोशी एवं स्टाफ विभाग के मोना नन्दवाना, विकास विजयवर्गीय, जितेन्द्र कुमार रेगर,ए मुकेश पालीवाल, नरेश मीणा इत्यादि मौजूद थे।