राजस्थान सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत की, आदेश 16 जून से प्रभावी रहेगा
जयपुर. राजस्थान सरकार ने मंगलवार को नई कोरोना गाइडलाइन जारी की | नई गाइडलाइन में मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स खोलने की अनुमति दी गई है | सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टॉफ की अनुमति दी गई है | खेल कूद संबंधी गतिविधियों को छूट मिली है|
सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खेलकूद गतिविधियों में छूट दी गई है | मॉल शापिंग काम्प्लेक्स सोमवार से शनिवार 6 से 4 बजे तक खुलेंगे लेकिन फ्लोर वाइज दुकानें खुलेंगी | रेस्टोरेंट आदि में सोमवार से शनिवार प्रात 9 बजे से शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत लोगों को बैठाकर सुविधा दी जा सकेगी |
होम डिलीवरी सुविधा रात 10 बजे तक अनुमत होगी | होटल संचालकों द्वारा अपने इन हाउस गेस्ट में सर्विस देने की अनुमत मिली है |
सिटी और मिनी बसों को संचालन सुबह 5 से शाम 5 बजे तक हो सकेगा | सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी | जिम, योगा सेंटर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोमवार सुबह 6 बजे से शनिवार शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. प्रदेश में कला, पर्यटन स्थल से जुड़े स्मारक खोलने की अनुमति होगी | शनिवार शाम 5 बजे सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कफ्यू रहेगा | बाजार अब सोमवार सुबह 5.00 बजे से शनिवार शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे |
राजस्थान सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है | यह आदेश 16 जून से प्रभावी रहेगा। कामकाजी लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सिटी बसें चलाने का भी ऐलान किया है।
अब जयपुर मेट्रो को चलाने की भी राजस्थान सरकार ने इजाजत दी है।
लेकिन अलग से इसके लिए दिशानिर्देश जारी होंगे। हालांकि अभी भी सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स और थिएटर को खोलने की इजाजत नहीं है। जिम और योगा सेंटर को सुबह 6:00 से लेकर शाम को 4 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है।
पर्यटन स्थल और कला संस्कृति से जुड़े स्मारकों और स्थलों को भी सरकार ने खोलने का फैसला लिया है हालांकि शनिवार 5:00 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा |