दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्त्रां, मॉल और अन्य प्रतिष्ठान संचालकों और कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य
जयपुर | राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है. आज से ये नई गाइडलाइंस लागू होंगी. नई गाइडलाइंस के अनुसार अब सरकारी दफ्तर शाम 6 बजे तक खुलेंगे. इसी के साथ जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें तीन घंटे ज्यादा समय दिया जाएगा. यानी अब ये प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे. वहीं धार्मिक स्थलों को भी कुछ पाबंदियों के साथ खोलने के अनुमति दी गई है. 1 जुलाई से बारात घर और विवाह कार्यक्रमों को भी अनुमति दी गई है.
राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोविड पर लगाम लगाने के लिए एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, उनको 28 जून से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में अग्रणी राज्य रहा है । प्रदेश में अब तक 2.36 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों में राजस्थान सरकार ने 28 जून से लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य कर दिया।
गृह विभाग की ओर से शनिवार को नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इसके अनुसार 25 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सरकारी कार्यलयों 50 प्रतिशत लोगों को अनुमति दी गई है. वहीं जिन कार्यालयों में 60 प्रतिशत कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है, वो पूरी तरह से खोले जा सकेंगे. इन कार्यलयों का समय सुबह साढ़े 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा.
नई गाइडलाइंस के अनुसार शहर में संचालित सिटी बसों के संचालन को भी अनुमति दे दी गई है. हालांकि इसके लिए ड्राइवस और कंडक्टर को कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य है. वहीं निजी वाहनों को सुबह पांच बजे से शाम आठ बजे तक सोमवार से शनिवार के बीच अनुमति दी गई है. सार्वजनिक पार्कों को सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खोला जाएगा.
वहीं उन रेस्टोरेंट और जिम को 3 घंटे अधिक अनुमति दे दी गई है, जिनके 60 प्रतिशत कर्मचारियों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा ली है. अब ये शाम चार बजे से शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे.
गाइडलाइंस के अनुसार सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्त्रां, मॉल और अन्य प्रतिष्ठान संचालकों और कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है.
वहीं एक जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर और शादी समारोह में 40 लोगों को अनुमति दी गई है. गाइलाइंस के अनुसार ये परिसर शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. वहीं शादी संबंधी समारोह में डीजे, बारात, प्रतिभोज आदी की अनुमति नहीं होगी.