महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में दी जानकारी
राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं से सम्बंधित कानूनों की जानकारी दी। प्राधिकरण द्वारा सेंट मीरा विधि महाविद्यालय, बडारडा, जिला परिषद, राजसमन्द, नगर परिषद, राजसमन्द में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये। बार एसोसियेषन राजसमन्द में आयोजित कार्यक्रम में श्री अनन्त भण्डारी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री मनीष कुमार वैष्णव सचिव, प्राधिकरण सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा जिले भर में कुल 27 विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 3400 से अधिक लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया। यह कार्यक्रम जिले के न्यायिक अधिकारीगण तथा पैरालीगल वॉलेन्टियर द्वारा आयोजित किये गये।
विभिन्न स्थानों पर आयोजित किये गये कार्यक्रमों में भरण-पोषण कानून, महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 सहित अन्य कानूनों की जानकारी दी गई। आयोजित कार्यक्रमों में कई स्थानों पर महिला कार्मिकों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की महत्वता बताई। साथ ही महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरूद्ध बनाये गये कानूनी प्रावधानों के तहत होने वाली सजा के प्रावधान भी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा बताये गये। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया संविधान में महिलाओं को पुरूष के समान अधिकार दिए जाने और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने के मूल अधिकारों की भी जानकारी प्रदान की।