राजसमन्द (दिव्य शंखनाद)। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु दिनांक 08 जुलाई2022 को प्रातः 10:00 बजे अंनत भण्डारी, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमन्द की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अवकाशगार में किया गया।
मनीष कुमार वैष्णव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने बताया कि उक्त बैठक में प्राप्त 13 आवेदन पत्रों पर गहन विचार विमर्श करने हेतु कमेटी के समक्ष रखे गये जिनमे 2 पोक्सों के प्रकरणों में 5 लाख एवं 11 बालश्रम के प्रकरणों में 1 लाख 10 हजार रूपये, की अंतरिम पीड़ित प्रतिकर राशि स्वीकृत की गयी। इस प्रकार कुल 13 प्रकरणो में 6 लाख 10 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गयी। जिनमें से उन्होंन बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अन्तर्गत हत्या, बलात्कार, लूट, एसिड अटैक आदि अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु धारा 357क दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई इस स्कीम के अन्तर्गत ‘‘पीड़ित प्रतिकर निधि’’ के नाम से एक निधि का गठन किया गया है।
जिसके तहत इस प्रकार के अपराध से पीडित पक्ष को अधिकतम 05 लाख रूपये तक की राशि प्रतिकर/पुनर्वास हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान किये जाने के भी प्रावधान है।